NHAI ने बारा टोल प्लाजा का ठेका समाप्त किया:मारपीट मामले में 5.3 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त होगी

बाराबंकी के बारा टोल प्लाजा पर एक अधिवक्ता के साथ टोल कर्मचारियों द्वारा की गई मारपीट के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कड़ी कार्रवाई की है। एनएचएआई ने उपयोगकर्ता शुल्क वसूली एजेंसी मेसर्स स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।


यह घटना 14 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के एनएच-731 (लखनऊ–सुल्तानपुर खंड) स्थित बारा फी प्लाजा पर हुई थी, जहां एक राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता (अधिवक्ता) के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार और मारपीट की गई थी।
एनएचएआई ने एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही, गंभीर अनुबंध उल्लंघन को देखते हुए एजेंसी को एक वर्ष के लिए एनएचएआई की किसी भी भविष्य की बोली या अनुबंध में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बारा फी प्लाजा के मौजूदा अनुबंध के तहत जमा की गई ₹5.3 करोड़ की बैंक गारंटी/प्रदर्शन सुरक्षा राशि को जब्त एवं भुनाने की भी कार्रवाई प्रस्तावित है।
एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि वह सभी राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। टोल प्लाजा पर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा या अनुशासनहीनता के प्रति शून्य-सहिष्णुता नीति अपनाई जाएगी।
एनएचएआई के अनुसार, यह घटना अनुबंध शर्तों का गंभीर उल्लंघन है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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